31 मार्च नही है पान कार्ड को आधार से link जाने | Last date for linking PAN and Aadhaar to June 30

शेयर करे

Last date for linking PAN and Aadhaar extended to June 30

करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख इस साल बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, 1 जुलाई से, करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा जो अपने आधार को सूचित करने में विफल रहे हैं। सीबीडीटी ने कहा, यदि आधार और पैन को अंतिम तिथि से पहले लिंक नहीं किया जाता है,

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

तो ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा और ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है।

एक हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, को 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है। सीबीडीटी ने कहा, पैन और आधार को जोड़ने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि अब

आधार पैन लिंक 2023 की लास्ट डेट क्या है? | What is the last date for aadhaar panning link 2023?

इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।

कुछ जरूरी की जानकारियां link है ➡️ click करे

Comments are closed.